क्या EWS आरक्षण को बरकरार रहेगा | EWS आरक्षण को बरकरार रखते हुए Supreme Court ने क्या कहा?
क्या EWS आरक्षण को बरकरार रहेगा?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा।
EWS आरक्षण को बरकरार रखते हुए CJI ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला की बैच ने फैसला सुनाया।
दिए गए पांच निर्णयों में, CJI ललित और न्यायमूर्ति भट ने असहमति जताई। फैसला पढ़ते हुए न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 103वां संविधान संशोधन वैध है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा
आरक्षण न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई का उपाय है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन...